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विवाह पंजीकरण

हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण, और आवश्यक दस्तावेज़।

DLP का चैम्बर: नं. 548, ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, लखनऊ

कानून क्या कहता है

हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपन्न विवाह का पंजीकरण उस अधिनियम की धारा 8 और राज्य के नियमों के अंतर्गत हो सकता है; उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 लागू है। किसी भी धर्म के व्यक्तियों का विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत भी संपन्न और पंजीकृत हो सकता है, जिसमें विवाह अधिकारी को नोटिस और संपन्न होने से पहले नोटिस अवधि आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने सीमा बनाम अश्विनी कुमार (2006) में विवाहों के पंजीकरण का निर्देश दिया। पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक और बीमा रिकॉर्ड के लिए विवाह प्रमाणपत्र प्रायः आवश्यक होता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमें किस कानून के अंतर्गत पंजीकरण कराना चाहिए?

यदि विवाह हिंदू रीति से हो चुका है, तो पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम और राज्य के नियमों के अंतर्गत होता है। भिन्न धर्मों के जोड़े, या सिविल विवाह चाहने वाले, विशेष विवाह अधिनियम का उपयोग करते हैं।

आमतौर पर कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दोनों पक्षों की आयु और पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, फ़ोटो, पहले हो चुके विवाह का प्रमाण (जैसे निमंत्रण पत्र या फ़ोटो), और पहचान प्रमाण सहित गवाह। वर्तमान सूची पंजीयक से जाँच लें।

क्या वर्षों बाद विवाह का पंजीकरण हो सकता है?

हाँ, विवाह होने के प्रमाण के साथ बाद में पंजीकरण हो सकता है। देर से पंजीकरण में राज्य के नियमों के अंतर्गत अतिरिक्त चरण हो सकते हैं।

क्या पंजीकरण से विवाह वैध हो जाता है?

पंजीकरण विवाह का साक्ष्य है। वैधता व्यक्तिगत विधि या विशेष विवाह अधिनियम की शर्तें पूरी होने पर निर्भर करती है।

इस सेवा को संभालने वाले वकील

Arvind Patel

सहयोगी अधिवक्ता

लखनऊ बार

भाषाएँ: अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू

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