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मुस्लिम पर्सनल लॉ

मुस्लिम पर्सनल लॉ और लागू कानूनों के अंतर्गत विवाह, मेहर, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार।

DLP का चैम्बर: नं. 548, ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, लखनऊ

कानून क्या कहता है

मुसलमानों के लिए विवाह, विवाह-विच्छेद, मेहर, भरण-पोषण, हिबा और उत्तराधिकार के मामले मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू करण अधिनियम, 1937 के अनुसार लागू मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तय होते हैं। पत्नी मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के आधारों पर विवाह-विच्छेद माँग सकती है। तलाक-ए-बिद्दत (एक साथ तीन तलाक) देना मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत शून्य और अपराध है। भरण-पोषण मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत और, जैसा अदालतों ने माना है, BNSS की धारा 144 के अंतर्गत माँगा जा सकता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मुस्लिम पत्नी अदालत से तलाक माँग सकती है?

हाँ। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 में क्रूरता, भरण-पोषण न करना और परित्याग जैसे आधार दिए गए हैं। खुला और मुबारात भी मान्य विघटन के रूप हैं।

क्या तीन तलाक मान्य है?

नहीं। 2019 के अधिनियम के अंतर्गत तलाक-ए-बिद्दत शून्य और अवैध है, और इसे कहना दंडनीय है। उस अधिनियम के अंतर्गत पत्नी निर्वाह भत्ता और नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा भी माँग सकती है।

मेहर कैसे वसूल होता है?

बकाया मेहर पत्नी के प्रति ऋण है और इसे, परिसीमा अवधि के भीतर दीवानी वाद सहित, माँगा जा सकता है।