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बैंकिंग एवं वित्त

ऋण दस्तावेज़, बैंकों से विवाद, वसूली कार्यवाही और RBI लोकपाल को शिकायत।

DLP का चैम्बर: नं. 548, ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, लखनऊ

कानून क्या कहता है

बैंकिंग मामलों में ऋण और प्रतिभूति दस्तावेज़ों की समीक्षा, शुल्क, गलत कटौती या खाता रोकने पर विवाद, एकमुश्त समझौता, और ऋण वसूली अधिकरण या SARFAESI अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यवाही शामिल हैं। किसी बैंक या विनियमित संस्था के विरुद्ध शिकायत वाला ग्राहक पहले उस संस्था से शिकायत कर सकता है और, समाधान न होने पर, रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत लोकपाल से। कुछ विवाद उपभोक्ता आयोगों या दीवानी अदालतों में भी जा सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैंक के विरुद्ध शिकायत कैसे करूँ?

पहले बैंक को लिखित शिकायत करें। यदि वह अस्वीकार हो या योजना में अनुमत अवधि में समाधान न हो, तो RBI के शिकायत पोर्टल से RBI लोकपाल में शिकायत दायर करें।

मेरा खाता रोक दिया गया है। मैं क्या कर सकता हूँ?

बैंक से लिखित रूप में कारण और निर्देश देने वाले प्राधिकारी का नाम पूछें। यदि पुलिस या किसी एजेंसी के कहने पर रोका गया है, तो उपाय उस प्राधिकारी या संबंधित अदालत के पास है।

क्या ऋण का समझौता हो सकता है?

बैंक अपनी नीतियों के अंतर्गत एकमुश्त समझौते पर सहमत हो सकते हैं। स्वीकृति पत्र लिखित में लें और भुगतान के बाद अदेयता प्रमाणपत्र लें।