कॉर्पोरेट, वाणिज्यिक एवं कर
ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट
ट्रेडमार्क खोज, दाखिला, विरोध और नवीकरण, और ब्रांड व रचनात्मक कार्य का संरक्षण।
DLP का चैम्बर: नं. 548, ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, लखनऊ
कानून क्या कहता है
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेडमार्क ऐसे नाम, लोगो, लेबल या अन्य चिह्न की रक्षा करता है जो वस्तुओं या सेवाओं को अलग पहचान देता है। आवेदन संबंधित वर्ग में दाखिल होता है, रजिस्ट्री उसकी जाँच करती है, ट्रेडमार्क जर्नल में विज्ञापित होता है और, सफल विरोध न होने पर, पंजीकृत होता है। पंजीकरण दस वर्ष रहता है और आगे दस-दस वर्ष के लिए नवीकृत हो सकता है। लगातार पाँच वर्ष तक उपयोग न किया गया चिह्न हटाया जा सकता है। अपंजीकृत चिह्नों की रक्षा 'पासिंग ऑफ़' कार्यवाही से हो सकती है। मौलिक साहित्यिक, कलात्मक, संगीत और अन्य कृतियों में कॉपीराइट कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत स्वतः उत्पन्न होता है; पंजीकरण वैकल्पिक है पर साक्ष्य के रूप में उपयोगी है।
परामर्श
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दाखिले से पहले खोज क्यों करें?
खोज से पता चलता है कि उसी या संबंधित वर्गों में समान या मिलते-जुलते चिह्न पहले से हैं या नहीं, जिससे आपत्ति या विरोध की संभावना पर असर पड़ता है।
दाखिले के बाद क्या होता है?
रजिस्ट्री आवेदन की जाँच करती है और आपत्तियाँ उठा सकती है, जिनका उत्तर लिखित रूप में या सुनवाई में दिया जाता है। फिर चिह्न विज्ञापित होता है, और तीसरे पक्ष अनुमत अवधि में विरोध कर सकते हैं। विरोध न होने या विफल होने पर चिह्न पंजीकृत होता है।
मैं ® चिह्न कब उपयोग कर सकता हूँ?
केवल चिह्न पंजीकृत होने के बाद। अपंजीकृत चिह्न के लिए ® का उपयोग अधिनियम के अंतर्गत अपराध है; अपंजीकृत चिह्न पर दावा दर्शाने के लिए आमतौर पर 'TM' का उपयोग होता है।
कोई मेरे ब्रांड का उपयोग कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ?
रोकने का नोटिस भेजें, और आवश्यक होने पर निषेधाज्ञा और क्षतिपूर्ति के लिए अतिलंघन (पंजीकृत चिह्न के लिए) या पासिंग ऑफ़ का वाद दायर करें। आपके उपयोग और प्रतिष्ठा का साक्ष्य महत्वपूर्ण है।