कॉर्पोरेट, वाणिज्यिक एवं कर
खाद्य सुरक्षा (FSSAI) मामले
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकरण, लाइसेंस, नोटिस और कार्यवाही।
DLP का चैम्बर: नं. 548, ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, लखनऊ
कानून क्या कहता है
खाद्य व्यवसाय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के विनियमों के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं। छोटे खाद्य व्यवसायों को पंजीकरण चाहिए, और अन्य व्यवसायों को उनके आकार और गतिविधि के अनुसार राज्य या केंद्रीय लाइसेंस। खाद्य सुरक्षा अधिकारी परिसर का निरीक्षण और नमूने ले सकते हैं; अनुपालन न होने पर सुधार नोटिस, लाइसेंस का निलंबन या रद्दकरण, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा तय शास्ति, और कुछ मामलों में अभियोजन हो सकता है। अधिनियम के अनुसार आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुझे पंजीकरण चाहिए या लाइसेंस?
छोटे खाद्य व्यवसाय पंजीकरण कराते हैं; बड़े व्यवसायों को राज्य लाइसेंस या, कुछ श्रेणियों और पैमाने पर, केंद्रीय लाइसेंस चाहिए। सीमाएँ FSSAI विनियम तय करते हैं और बदल सकती हैं, इसलिए वर्तमान मानदंड जाँच लें।
सुधार नोटिस क्या है?
धारा 32 के अंतर्गत अभिहित अधिकारी का नोटिस, जिसमें निर्धारित समय में निर्दिष्ट उपाय करने को कहा जाता है। अनुपालन न करने पर लाइसेंस का निलंबन या रद्दकरण हो सकता है।
मेरे व्यवसाय का नमूना विफल हुआ। अब क्या होगा?
आप अनुमत समय में मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से नमूने के पुनर्विश्लेषण का अनुरोध कर सकते हैं। परिणाम और विफलता की श्रेणी के अनुसार न्यायनिर्णयन या अभियोजन हो सकता है।
क्या मैं शास्ति के विरुद्ध अपील कर सकता हूँ?
हाँ। न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अधिनियम में अनुमत अवधि में खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील हो सकती है, और आगे के उपाय उच्च न्यायालय में हैं।