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CBI जाँच

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जाँचे जाने वाले मामले, जिनमें भ्रष्टाचार के मामले शामिल हैं, और संबंधित व्यक्तियों के अधिकार।

DLP का चैम्बर: नं. 548, ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, लखनऊ

कानून क्या कहता है

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अंतर्गत गठित है। यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अपराधों की जाँच करता है, प्रायः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत भ्रष्टाचार और गंभीर आर्थिक अपराध। किसी राज्य में इसे सामान्यतः उस राज्य की सहमति चाहिए, जब तक कोई संवैधानिक अदालत इसे जाँच का निर्देश न दे। गिरफ्तारी, हिरासत और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के मामले में CBI भी अन्य पुलिस जैसी ही आपराधिक प्रक्रिया का पालन करता है। मामलों का विचारण आमतौर पर विशेष CBI अदालतों में होता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CBI किस प्रकार के मामलों की जाँच करता है?

DSPE अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अपराध, सामान्यतः लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, बैंक और आर्थिक धोखाधड़ी, और राज्य की सहमति से या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश से इसे सौंपे गए मामले।

क्या CBI के पास गिरफ्तारी की विशेष शक्तियाँ हैं?

नहीं। CBI अधिकारियों के पास पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ हैं और वे BNSS का पालन करते हैं: गिरफ्तारी के आधार बताने होते हैं, और व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।

क्या किसी लोक सेवक की जाँच के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है?

आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवक द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक करती है, उस धारा के अपवादों के अधीन।

यदि CBI नोटिस भेजे तो क्या करूँ?

इसे ध्यान से पढ़ें, प्रति रखें, और उपस्थित होने या दस्तावेज़ देने से पहले सलाह लें। आपको किसी भी पुलिस जाँच जैसे ही अधिकार हैं, जिनमें स्वयं को दोषी ठहराने से सुरक्षा शामिल है।

इस सेवा को संभालने वाले वकील

Shivam Pratap Singh

पार्टनर

अवध बार

भाषाएँ: अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू

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