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ED / PMLA मामले

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत समन, कुर्की और अभियोजन।

DLP का चैम्बर: नं. 548, ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, लखनऊ

कानून क्या कहता है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के अंतर्गत धन-शोधन की जाँच करता है। धन-शोधन अधिनियम में सूचीबद्ध किसी 'अनुसूचित अपराध' से जुड़ा होता है। ED व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकता है (धारा 50), संपत्ति की अनंतिम कुर्की कर सकता है (धारा 5), जिसकी जाँच फिर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी करता है, और वैधानिक शर्तें पूरी होने पर गिरफ्तारी कर सकता है (धारा 19)। यह अपराध कम से कम तीन और अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास, या कुछ मादक पदार्थ संबंधी मामलों में दस वर्ष तक, और जुर्माने से दंडनीय है। जमानत धारा 45 की शर्तों के अधीन है, जैसा अदालतों ने उनकी व्याख्या की है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ED का समन मिलने पर क्या करूँ?

इसे अनदेखा न करें। तिथि, माँगे गए दस्तावेज़ और किस हैसियत से बुलाया गया है, यह नोट करें। उपस्थित होने से पहले सलाह लें, और जो भी सौंपें उसकी प्रतियाँ रखें।

अनंतिम कुर्की क्या है?

ED सीमित अवधि के लिए उस संपत्ति की अनंतिम कुर्की कर सकता है जिसे वह अपराध की आय मानता है। फिर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तय करता है कि उसकी पुष्टि हो या नहीं, और उसके आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण और फिर उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है।

PMLA के अंतर्गत क्या दंड है?

कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष का कठोर कारावास (जहाँ अनुसूचित अपराध NDPS अधिनियम के अंतर्गत हो, वहाँ दस वर्ष तक), और जुर्माना। संपत्ति की ज़ब्ती भी हो सकती है।

क्या ED की कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है?

हाँ, अधिनियम में दिए उपायों (न्यायनिर्णयन और अपील) के माध्यम से और, उपयुक्त मामलों में, उच्च न्यायालय में रिट याचिका से। कौन सा मार्ग उपयुक्त है, यह चरण और संबंधित आदेश पर निर्भर करता है।

इस सेवा को संभालने वाले वकील

Shivam Pratap Singh

पार्टनर

अवध बार

भाषाएँ: अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू

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